- PM Kisan is a Central Sector scheme with 100% funding from Government of India.
- पीएम किसान भारत सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- It has become operational from 1.12.2018.
- Under the scheme an income support of 6,000/- per year in three equal installments will be provided to small and marginal farmer families having combined land holding/ownership of upto 2 hectares.
- इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान परिवारों को 6 हेक्टेयर / – प्रति वर्ष की आय सहायता 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि जोत / स्वामित्व वाले छोटे और सीमांत किसान परिवारों को प्रदान की जाएगी।
- Definition of family for the scheme is husband, wife and minor children.
- योजना के लिए परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं।
- State Government and UT administration will identify the farmer families which are eligible for support as per scheme guidelines.
- राज्य सरकार और केन्द्र शासित प्रदेश का प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करेगा जो योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार समर्थन के पात्र हैं।
- The fund will be directly transferred to the bank accounts of the beneficiaries.
- फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा।
- The first instalment for the period 1.12.2018 to 31.03.2019 is to be provided in the financial year itself.
- 1.12.2018 से 31.03.2019 की अवधि के लिए पहली किस्त वित्तीय वर्ष में ही प्रदान की जानी है।
- There are various Exclusion Categories for the scheme.
- योजना के लिए विभिन्न बहिष्करण श्रेणियां हैं।
Scheme Exclusion /योजना अपवर्जन
सभी संस्थागत भूमि धारक।2किसान परिवार जो निम्न श्रेणियों में से एक या एक से अधिक हैं:।
- योजना के तहत लाभ के लिए उच्च आर्थिक स्थिति के हितैषी की निम्न श्रेणियां योग्य नहीं होंगी।
- i) संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
- ii) पूर्व और वर्तमान मंत्रियों / राज्य मंत्रियों और लोक सभा / राज्यसभा / राज्य विधानसभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व / वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
- iii) केंद्रीय / राज्य सरकार के मंत्रालयों / कार्यालयों / विभागों और इसकी फील्ड इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रम और संलग्न कार्यालय / स्वायत्त संस्थान और सरकार के अधीन स्थानीय निकाय के नियमित कर्मचारी
(मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर) - vi) सभी सुपरनेचुरल / रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी मासिक पेंशन रु। 10,000 / – अधिक है
(उपरोक्त श्रेणी के मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर) - v) अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति
- vi) डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत होते हैं और अभ्यास करते हैं।
- The following categories of beneificiaries of higher economic status shall not be elligible for benefit under the scheme.
1All Institutional Land holders.2Farmer families which belong to one or more of the following categories:.
- i) Former and present holders of constitutional posts
- ii) Former and present Ministers/ State Ministers and former/present Members of LokSabha/ RajyaSabha/ State Legislative Assemblies/ State Legislative Councils,former and present Mayors of Municipal Corporations, former and present Chairpersons of District Panchayats.
- iii) All serving or retired officers and employees of Central/ State Government Ministries /Offices/Departments and its field units Central or State PSEs and Attached offices /Autonomous Institutions under Government as well as regular employees of the Local Bodies
(Excluding Multi Tasking Staff /Class IV/Group D employees) - vi) All superannuated/retired pensioners whose monthly pension is Rs.10,000/-or more
(Excluding Multi Tasking Staff / Class IV/Group D employees) of above category - v) All Persons who paid Income Tax in last assessment year
- vi) Professionals like Doctors, Engineers, Lawyers, Chartered Accountants, and Architects registered with Professional bodies and carrying out profession by undertaking practices.